बैंक जा कर जल्दी करे ये काम वरना देना पड़ेगा भारी टैक्स
अगर आप भी बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट रखते है और फ़िक्स डिपॉज़िट से सालाना 40000 रुपए से ज़्यादा कमाते है तो फिर आपको मिलने वाले ब्याज से बैंक 20% से 10 % तक TDS काट सकते है।
क्या है TDS
जब किसी भी आय से मिलने कि पहले ही TAX काट लिया जाता है तो उससे TDS यानी की TAX DEDUCTION AT SOURCE कहते है।
कब कटता है TDS
वैसे तो TDS बहुत सी जगह कटता है लेकिन यहाँ हम सिर्फ़ FD यानी फ़िक्स डिपॉज़िट के बारे में बात करेंगे,
किसी भी एक फ़ायनैन्शल साल अगर आपको ₹ 40000/- से ज़्यादा की कमायी FD के ब्याज से होती है तो आप TDS के दायरे में आजाएँगे वैसे वरिष्ट नागरिकों के लिए ये सीमा ₹50000/-तक है।
उदाहरण के लिए मान लेते है की रमेश की ₹1,00,000/- की FD है और उसे 10%ब्याज मिलता है तो उससे एक साल में ₹10,000/- ब्याज के तौर पर मिलेंगे जोकी ₹40,000/- से कम है तो उसका TDS नहीं कटेगा।
अब मान लेते है की सुरेश की ₹5,00,000/- की FD है और उसे 10%ब्याज मिलता है तो उससे एक साल में ₹50,000/- ब्याज के तौर पर मिलेंगे जोकी ₹40,000/- से ज़्यादा है तो उसका TDS 10% के हिसाब से कटेगा यानी उसके ₹5,000/- TDS के तौर पर कैट जाएँगे।
TDS कटने से कैसे बचाए
TDS से बचनेके लिए हमें हर साल अप्रैल के महीने बैंक को अपना 15G/H फ़ॉर्म देना पड़ता है इस फ़ॉर्म में हम ये घोषणा करते है की हमारी सालाना आय टैक्सबल सीमा यानी ₹2,50,000 से कम है,ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते है या फिर अपनी निकटम ब्रांच में जाकर भी जमा कर सकते है
TDS कटने के बाद क्या करना पड़ेगा
यदि आप समय से अपना 15 G/H फ़ॉर्म बैंक में सौबमिट नहीं कर पाए और आपक TDS कैट गया है तो भी आँको परेसान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि टैक्स सीमा में नहीं आते तो आप अपना ITR भर के अपने पैसे सरकार से वापस ले सकते है लेकिन इसके लिए आपके खाते में पैन कार्ड अवश्य लगा होना चाहिए ।
15G भरने की आख़री date क्या है?
वैसे आप 15G फ़ॉर्म कभी भी बैंक जाकर जमा कर सकते है इसे जमा करने कि बाद आपका TDS नहीं कटेगा लेकिन अगर आप वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही इससे भर देते है तो आप TDS से बच सकते है।