कर्मचारियों से पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में पूछेंगे नियोक्ता
अगर आप भी नौकरी पेशा है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरुरी है। दरअसल फरवरी 2023 में पेश हुए बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है की जितने भी कर्मचारी है उन्हें अपनी पसंद के अनुसार नयी अथवा पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनने का अधिकार रहेगा और उनको अपने नियोक्ता को ये बताना पड़ेगा की वह किस व्यवस्था के अनुसार TDS देंगे।
आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि नियोक्ताओं को कर्मचारियों से चालू वित्त वर्ष में कर्मचारियों से उनकी पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में पूछना होगा और उसके अनुसार की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करनी होगी।
यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को अपनी पसंद की कर व्यवस्था के बारे में नहीं बताता है, तो नियोक्ता को आम बजट 2023-24 में घोषित नई संशोधित कर व्यवस्था के अनुसार वेतन से टीडीएस की कटौती करनी होगी। व्यक्तिगत करदाताओं के पास यह चुनने का विकल्प है कि वे छूट और कटौती की पेशकश करने वाली पुरानी कर व्यवस्था में रहना चाहते हैं या नई कर व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष में नियोक्ताओं द्वारा स्रोत पर कर कटौती के बारे में बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया।
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