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Income Tax  में ले सकते है 75000 की छूट 

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आज हम आपको इनकम टैक्स के एक ऐसे नियम के बारे में बताएँगे जिससे आपको 75000 रूपये की छूट मिल सकती है.

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हम आपको आयकर अधिनियम की धरा 80 DD के बारे में बताएँगे 

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इस धारा के तहत आप 75000 रूपये से लेकर 125000 रुपये तक की छूट ले सकते है 

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दरअसल यह कटौती आपको तब मिल सकती है जब आपका कोई आश्रित आंशिक या पूर्णरूप से दिव्यांग हो 

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ये छूट HUF और  भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए ही है 

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इसके अंतर्गत आप सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए आवेदन कर सकते है  

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धारा 80 DD  के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए किन  किन दस्तावेजों की जरुरत पड़ती है 

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