What is the last date for filing ITR in AY 2022-23 | वर्ष 2022-23 में आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है ?
2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR 2021-22) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है। इसे अक्सर एक बोझिल काम माना जाता है। हालांकि पेनल्टी से बचने के लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। अगर आप किसी टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो भी रिटर्न फाइल करना सुनिश्चित करें।
ITR 2021-22: इन उच्च-मूल्य वाले लेनदेन को आपके रिटर्न में घोषित किया जाना चाहिए
हालांकि, आईटीआर में कुछ उच्च मूल्य के लेनदेन को घोषित करने की आवश्यकता होती है। ये लेनदेन आयकर (आई-टी) विभाग से विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसे लेनदेन पर एक नजर:
Cash withdrawal/ deposit | नकद निकासी / जमा
किसी भी बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा या निकासी का खुलासा आई-टी विभाग को किया जाना चाहिए। यह भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसा लेनदेन कुल या एक बार में किया गया था। आयकर विभाग ने चालू खाते के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये निर्धारित की है।
Fixed deposits (FDs)
यदि किसी व्यक्ति की कुल FD 10 लाख रुपये से अधिक है, तो इसे ITR में घोषित किया जाना चाहिए।
Sale/ Purchase of immovable property | अचल संपत्ति की बिक्री / खरीद
विदेशी मुद्रा की बिक्री का खुलासा आयकर रिटर्न में किया जाना चाहिए, अगर करदाता को 10 लाख रुपये या उससे अधिक मिलते हैं।
How to file ITR online | ITR ऑनलाइन कैसे दाखिल करें |
ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आईटीआर-1 सेवा की पूर्व-भरण और फाइलिंग उपलब्ध है। यह सेवा व्यक्तिगत करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आईटीआर-1 ऑनलाइन दाखिल करने में सक्षम बनाती है। इस उपयोगकर्ता पुस्तिका में ऑनलाइन मोड के माध्यम से आईटीआर-1 दाखिल करना शामिल है।
- सबसे पहले पैन कार्ड के माध्यम से income tax की site पर रेजिस्टर करे।
- पैन और आधार को लिंक करें।
- कम से कम एक बैंक खाते को पूर्व-मान्य करें और इसे धनवापसी के लिए नामांकित करें ।
- आधार / ई-फाइलिंग पोर्टल / आपके बैंक / एनएसडीएल / सीडीएसएल से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर (ई-सत्यापन के लिए)।
फॉर्म एक नजर में
ITR-1 में पांच सेक्शन हैं जिन्हें सबमिट करने से पहले आपको भरना होगा और एक सारांश सेक्शन जहां आपको अपनी टैक्स गणना की समीक्षा करनी होगी। खंड इस प्रकार हैं:
- व्यक्तिगत जानकारी
- सकल कुल आय
- कुल कटौती
- कर चुकाया गया
- कुल कर देयता
यहाँ ITR-1 के विभिन्न वर्गों का एक quick tour है
व्यक्तिगत जानकारी (Personal Information )
आईटीआर के व्यक्तिगत सूचना अनुभाग में, आपको पहले से भरे हुए डेटा को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है जो आपके ई-फाइलिंग प्रोफाइल से स्वतः भर जाता है। आप अपने कुछ व्यक्तिगत डेटा को सीधे फ़ॉर्म में संपादित नहीं कर पाएंगे। हालांकि, आप अपने ई-फाइलिंग प्रोफाइल में जाकर जरूरी बदलाव कर सकते हैं। आप फॉर्म में अपने संपर्क विवरण, फाइलिंग प्रकार के विवरण और बैंक विवरण संपादित कर सकते हैं।कर चुकाया गया
कुल आय (Gross Total Income)
सकल कुल आय अनुभाग में, आपको पहले से भरी हुई जानकारी की समीक्षा करने और वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति, और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज आय, पारिवारिक पेंशन, आदि) से अपने आय स्रोत के विवरण को सत्यापित करने की आवश्यकता है। आपकी छूट वाली आय, यदि कोई हो, सहित शेष/अतिरिक्त विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है।
कुल कटोतियाँ (Total Deductions)
कुल कटौती अनुभाग में, आपको आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत दावा की जाने वाली किसी भी कटौती को जोड़ने और सत्यापित करने की आवश्यकता है।
कर चुकाया गया(Tax Paid)
भुगतान किए गए कर अनुभाग में, आपको पिछले वर्ष में आपके द्वारा भुगतान किए गए करों को सत्यापित करना होगा। टैक्स विवरण में वेतन से टीडीएस/वेतन के अलावा भुगतानकर्ता, टीसीएस, अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर शामिल हैं।
Total Tax Liability
टोटल टैक्स लायबिलिटी सेक्शन में, आपको पहले भरे गए सेक्शन के अनुसार गणना की गई टैक्स लायबिलिटी की समीक्षा करनी होगी।
Note: For more details, refer to the instructions to file ITR issued by CBDT for AY 2021-22.