केंद्र सरकार का आदेश
केंद्र सरकार ने aadhar pan link करना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन अभी तक बड़ी संख्या में पैन को आधार से लिंक नहीं किया जा सका है। आयकर विभाग के अनुसार अभी करीब 51 करोड़ पैन से ही आधार को जोड़ा जा सका है। अब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 30 जून 2023 तक का समय दिया है। हालांकि, इसके लिए एक हजार रुपये का 1,000 शुल्क देना होगा। पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पर पढ़िए बिजनेस डेस्क की यह रिपोर्ट
क्या होगा अगर आप aadhar pan link नहीं करेंगे ?
एक जुलाई से निष्क्रिय हो जाएगा पैन आयकर विभाग के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 30 जून तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो एक जुलाई को उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, निष्क्रिय पैन को एक हजार रुपये का शुल्क देकर सक्रिय किया जा सकेगा । यानी एक जुलाई के बाद पैन को सक्रिय करने और पैन को आधार से जोड़ने पर कुल दो हजार रुपये खर्च करने होंगे।
Check adhar pan link status in 2023 | जानिये आपका आधार पैन से लिंक हैं या नहीं
ये है पूरी प्रक्रिया
• सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। यहां क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
• अब नया पेज खुलेगा। यहां पैन व आधार नंबर सबमिट करके सत्यापित करें।
• इसके बाद कंटीन्यू पे थ्रु ई-पे टैक्स पर क्लिक करें।
• यहां फिर पैन नंबर सबमिट करें। पैन नंबर को कंफर्म करें और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर सबमिट करें।
• ओटीपी सत्यापन के बाद आप ई-पे टैक्स पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां प्रोसीड आन द इनकम टैक्स टैब पर क्लिक करें।
• इसके बाद आकलन वर्ष 2023-24 व से टाइप आफ पेमेंट एज अदर रिसीप्ट्स अब तक (500) चुनकर कंटीन्यू पर क्लिक करें।
भुगतान के लिए मिलेंगे दो विकल्प
• विकल्प एक में जमा की जाने वाला शुल्क पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। यदि आपका बैंक खाता ई-पे टैक्स के जरिये भुगतान के लिए सूचीबद्ध नहीं है तो वहां पर दी गई प्रक्रिया को अपनाकर खाता सूचीबद्ध करके भुगतान कर दें।
• विकल्प दो के ई-पे टैक्स पेज के नीचे दिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें। यह आपको Protean (NSDL) पोर्टल पर ले जाएगा। यहां भुगतान करके पैन, आधार से जुड़ जाएगा।
यदि आप अपना आधार पैन लिंक करने के लिए एक्सपर्ट की मदद चाहते है तो कमेंट करे।