Sukanya Samriddhi Yojana Information
Interest rate
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7.60% p.a.
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Investment Amount
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Minimum – Rs.250, Maximum Rs.1.5 lakh p.a.
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Maturity Amount
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Depends on the invested amount
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Maturity Period
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21 years
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- ब्याज दर 8.4% से घटाकर 7.6% की गई
- 1.5 लाख रुपये तक के कर लाभ
- अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है
Duration
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Rate of interest (%)
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April 2020 onwards
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7.6
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1 January 2019 – 31 March 2019
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8.5
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1 October 2018 – 31 December 2018
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8.5
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1 July 2018 – 30 September 2018
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8.1
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1 April 2018 – 30 June 2018
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8.1
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1 January 2018 – 31 March 2018
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8.1
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1 July 2017 – 31 December 2017
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8.3
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1 October 2016 – 31 December 2016
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8.5
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1 July 2016 – 30 September 2016
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8.6
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1 April 2016 – 30 June 2016
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8.6
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From 1 April 2015
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9.2
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From 1 April 2014
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9.1
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- कम राशि: यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का भुगतान नहीं किया जाता है, तो खाते को डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। हालांकि, 50 रुपये का जुर्माना देकर खाते को सक्रिय स्थिति में वापस लाया जा सकता है।
- अतिरिक्त राशि: 1.5 लाख रुपये से अधिक की किसी भी जमा राशि के लिए कोई ब्याज उत्पन्न नहीं होता है। जमाकर्ता किसी भी समय अतिरिक्त राशि निकाल सकता है।
- एक बार खाते की अवधि पूरी हो जाने के बाद, ब्याज सहित खाते में उपलब्ध पूरी राशि बालिका द्वारा निकाली जा सकती है। हालाँकि, नीचे दिए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए:
- राशि की निकासी के लिए आवेदन पत्र।
- आईडी प्रूफ
- पते का सबूत
- नागरिकता दस्तावेज
- उच्च शिक्षा के प्रयोजनों के लिए निकासी की अनुमति है यदि बालिका ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 10 वीं कक्षा पूरी कर ली है। हालांकि, प्रवेश के समय लगाए जाने वाले शुल्क या किसी अन्य शुल्क के लिए धन का उपयोग किया जाना चाहिए।
- निकासी के लिए आवेदन करते समय विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रवेश के साथ–साथ शुल्क रसीद जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे।
- अधिकतम राशि जो निकाली जा सकती है, वह उस राशि का 50% है जो पिछले वर्ष में उपलब्ध है। राशि को 5 किश्तों में या एकमुश्त निकाला जा सकता है।
- एक बार जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है, तो SSY समय से पहले निकासी की अनुमति है। हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए शादी से कम से कम एक महीने पहले और शादी के 3 महीने बाद आवेदन जमा करना होगा। दस्तावेज जो लड़की की उम्र निर्धारित करते हैं, उन्हें भी प्रदान किया जाना चाहिए।
- यदि बालिका गैर–नागरिक या अनिवासी बन जाती है, तो खाता बंद माना जाएगा। स्थिति में इस तरह के किसी भी परिवर्तन की सूचना अभिभावक या बालिका द्वारा स्थिति में परिवर्तन के एक महीने के भीतर दी जानी चाहिए।
- यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो खाते में उपलब्ध शेष राशि को अभिभावक द्वारा निकाला जा सकता है। हालांकि, मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- यदि खाता 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए खोला गया है, और बैंक या डाकघर को लगता है कि खाते को जारी रखने से बालिकाओं को कठिनाई हो रही है, तो अभिभावक या बालिका समय से पहले बंद करने का विकल्प चुन सकती है।
- खाता बंद करने की अनुमति अन्य कारणों से भी दी जाएगी, लेकिन योगदान से अर्जित ब्याज वही होगा जो डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज दरों के समान होगा।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत, योजना के लिए किए गए योगदान के लिए 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ प्रदान किया जाता है।
- जो ब्याज राशि उत्पन्न होती है वह भी कर से मुक्त होती है।
- परिपक्वता राशि या निकासी राशि के लिए कर लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।
- माता–पिता या कानूनी अभिभावक बालिका की ओर से 10 वर्ष की आयु तक SSY खाता खोल सकते हैं।
- बालिका निवासी भारतीय होनी चाहिए।
- एक परिवार में दो लड़कियों के लिए अधिकतम दो खाते खोले जा सकते हैं।
- जुड़वां लड़कियों के मामले में तीसरा SSY खाता खोला जा सकता है।
- SSY खाता खोलने का फॉर्म।
- खाता खोलते समय बालिका का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- खाता खोलते समय जमाकर्ता का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा।
- जन्म के एक आदेश के तहत कई बच्चों के जन्म के मामले में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- कोई अन्य दस्तावेज जो बैंक या डाकघर द्वारा अनुरोध किया जाता है।